अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने बुधवार को एक अध्यादेश जारी कर आव्रजन नियमों को कड़ा कर दिया। यह कदम अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले लागू किए गए आव्रजन प्रतिबंधों के साथ मेल खाता है।
कार्यकारी आदेश नागरिकता पर प्रतिबंधों को कड़ा करता है। अब आप्रवासियों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अर्जेंटीना में दो साल तक बिना रुके रहना होगा या महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश करना होगा।
स्थायी निवास की तलाश करने वाले आप्रवासियों को आय का प्रमाण और स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड दिखाना होगा। यह अध्यादेश अवैध रूप से देश में प्रवेश करने या दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले प्रवासियों को निर्वासित करना भी आसान बनाता है।
नए अध्यादेश में विदेशियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच के लिए शुल्क लिया जाता है। सभी यात्रियों के पास स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। सरकार का दावा है कि सार्वजनिक अस्पतालों ने पिछले साल विदेशियों के इलाज पर 100 मिलियन डॉलर खर्च किए।
अध्यादेश विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों से शुल्क लेने की अनुमति देता है। कई प्रांतों ने पहले ही गैर-निवासी विदेशियों से स्वास्थ्य सेवा पहुंच के लिए शुल्क लेना शुरू कर दिया है।