ऐप स्टोर के उल्लंघनों पर यूरोपीय संघ के जुर्माने के खिलाफ एप्पल की अपील

द्वारा संपादित: Olga Sukhina

एप्पल इंक. डिजिटल मार्केट्स एक्ट के कथित उल्लंघनों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए €500 मिलियन के जुर्माने के खिलाफ अपील कर रहा है। यूरोपीय संघ ने एप्पल पर ऐप डेवलपर्स को ऐप स्टोर के बाहर वैकल्पिक प्रस्तावों के बारे में ग्राहकों को सूचित करने से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया, जिसे "स्टीयरिंग" के रूप में जाना जाता है।

यूरोपीय आयोग ने पाया कि एप्पल ने एंटी-स्टीयरिंग दायित्वों का उल्लंघन किया, जिससे डेवलपर्स और उपभोक्ताओं को बाधा हुई। एप्पल का तर्क है कि जुर्माना "अभूतपूर्व" है और आवश्यक परिवर्तन नवाचार को रोकेंगे और उपयोगकर्ता सुरक्षा से समझौता करेंगे। भारत में, जहाँ छोटे डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के हितों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, यह मामला विशेष रूप से प्रासंगिक है।

एप्पल ने यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करने के लिए जून 2025 में अपनी ऐप स्टोर नीतियों को संशोधित किया, जिससे डेवलपर्स को बाहरी खरीद प्रस्तावों को बढ़ावा देने की अनुमति मिली। 8 जुलाई, 2025 तक, एप्पल का स्टॉक (AAPL) $209.95 पर कारोबार कर रहा है। यह दर्शाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकते हैं।

स्रोतों

  • Benzinga

  • European Commission's press release on Apple's non-compliance with the Digital Markets Act

  • Apple's appeal against the EU fine

  • Apple's revised App Store policies in response to EU regulations

  • Market data on Apple's stock performance

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